सोशल संवाद / रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। ईडी की विशेष अदालत ने मुंबई स्थित कुर्क की गई संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाना आवश्यक है। इसी कारण फिलहाल इन संपत्तियों की नीलामी पर रोक लगाई गई है।
यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से संबंधित है। जांच के दौरान ईडी ने मुंबई सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित कई संपत्तियों को कुर्क किया था। अब इन्हीं संपत्तियों की ई-नीलामी की प्रक्रिया पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है।
अदालत के इस फैसले के बाद मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि कुर्क संपत्तियों की नीलामी आगे बढ़ेगी या नहीं। फिलहाल कोर्ट के आदेश के चलते ईडी की प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया स्थगित रहेगी।










