सोशल संवाद/डेस्क : तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों में 30 नवंबर तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश पुलिस को दिया है।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन मामलों में अभिषेक बनर्जी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
जांच में सहयोग का निर्देश
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि तीनों मामलों में अभिषेक बनर्जी से हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। हालांकि, उन्हें जांच में सहयोग करने और पुलिस की ओर से जारी नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने पुलिस को यह भी कहा कि जांच के लिए अभिषेक बनर्जी को पेश होने का निर्देश देने से कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाए। यदि वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो संबंधित पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट से इस आदेश में बदलाव या इसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं।
23 नवंबर को पेश करनी होगी जांच रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 23 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान तीनों मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जाए। ये मामले भवानीपुर, बिष्णुपुर और कालीतला थानों में दर्ज प्राथमिकियों से जुड़े हैं।
विदेश यात्रा को लेकर भी कोर्ट की शर्त
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि चिकित्सा कारणों से तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को उन्हें इलाज के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति दी थी। हालांकि, अभी तक वह विदेश नहीं गए हैं क्योंकि डॉक्टर से मिलने का समय लेना बाकी है।
निजी बैंक खाते और कार्ड फ्रीज होने का दावा
सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि एक निजी बैंक ने उनके निजी बैंक खाते के साथ-साथ डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी फ्रीज कर दिए हैं।
राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
पहले भी मिल चुका है अंतरिम संरक्षण
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इससे पहले 30 जून को अभिषेक बनर्जी को तीनों प्राथमिकियों में पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया था। मंगलवार के आदेश में अदालत ने इस राहत को 30 नवंबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है।
अभिषेक बनर्जी केस में हाईकोर्ट का फैसला: फिलहाल TMC सांसद की गिरफ्तारी या हिरासत में पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और विदेश यात्रा के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी।









