सोशल संवाद/डेस्क : न्यायालय MP MLA कोर्ट चाईबासा के न्यायाधीश ऋषि कुमार के न्यायालय ने आज राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं त्रिपुरा सिक्किम नागालैंड के प्रभारी कांग्रेस के वरीय नेता एवं पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार एवं फिरोज खान को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया।
यह मुकदमा 27 अक्टूबर 2013 को आजाद नगर थाना में विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा मुकदमा धारा 143 323 342 353 भादवी के अंतर्गत दर्ज कराया गया था। इन लोगों विरुद्ध आरोप था की नेशनल हाईवे 33 pardih चौक सड़क मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन एवं राहगीर के वाहन का टायर पंचर कर आवागमन को अवरुद्ध कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था।
अभियोजन पक्ष से मात्र चार गवाह अपना बयान दर्ज कराए थे जबकि न्यायालय के समक्ष सूचक सुशील कुमार अनुसंधानकर्ता चंदर टू डू थाना प्रभारी विद्या सिंह एवं लाल बहादुर सिंह अपना गवाह न्यायालय के समक्ष नहीं दिए बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू बापू दरीबा विमल कुमार एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।