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नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा से पास, वित्तमंत्री ने बताया क्या है इसमें खास

By Annu kumari

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सोशल संवाद/ डेस्क : लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल, 2025 पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश किया था। इसे पहले लोकसभा की सिलेक्ट पैनल की कुछ खास सिफारिशों को शामिल करने के लिए वापस ले लिया गया था।

नया आयकर बिल लोकसभा में पास हो गया है। इसे पहले लोकसभा की सिलेक्ट पैनल की कुछ खास सिफारिशों को शामिल करने के लिए वापस ले लिया गया था। एक और बिल, टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल भी लोकसभा में पास हो गया। इस बिल का मकसद यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को टैक्स में छूट देना है। दोनों बिल बिना किसी बहस के पास हो गए, क्योंकि विपक्ष SIR समेत अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार विरोध में जुटा है। सरकार ने नए रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल में सिलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया है।

विपक्ष ने नए इनकम टैक्स बिल के पास होने पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने नए आयकर विधेयक 2025 पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया। आयकर विधेयक में कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है। नोटबंदी, GST की स्थिति सभी ने देखी है। अब अमेरिका भी टैरिफ बढ़ा रहा। कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर है, हम ये सब देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम देश को कहां लेकर जा रहे हैं? अमृत काल में कैसे विकसित भारत बनेगा, ये बड़े सवाल हैं।

सरकार के अनुसार, रिवाइज्ड बिल में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए स्ट्रक्चर से मिडल क्लास के करों में कमी आएगी और उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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