सोशल संवाद /डेस्क : सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम और आबकारी नीति से संबंधित करप्शन मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली। लेकिन केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की ओर से सीबीआई की गिरफ्तारी और जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
नहीं मिली अंतरिम जमानत, 23 को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को तीन बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिली है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए की धारा-45 काफी सख्त है। सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत ने केजरीवाल को 20 जून को रेग्युलर जमानत दी थी बाद में हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। पीएमएलए केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी और फिर 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई।
सिंघवी ने अपनी दलील के दौरान आश्चर्य जताया कि केजलीवाल को सख्त प्रावधान वाले पीएमएलए केस में जमानत मिल चुकी है और ऐसे में उन्हें सीबीआई केस में जमानत से कैसे मना किया गया? करप्शन केस में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। करप्शन केस में जमानत की शर्त पीएमएलए केस की तरह सख्त नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत मिली थी और इसी दौरान उन्हें सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार कर लिया।