सोशल संवाद / डेस्क : भारत में पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का उपयोग टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह एक यूनिक 10-अंकों का पहचान संख्या होती है जो भारतीय करदाता को प्रदान की जाती है। PAN का उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, वित्तीय लेन-देन करने और अन्य कई वित्तीय गतिविधियों में होता है। लेकिन समय के साथ, भारत सरकार ने इस प्रणाली में कुछ सुधार करने और इसे और अधिक सुरक्षित व डिजिटल बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, PAN 2.0 का विकास किया गया है।
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केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को अपडेट करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह प्रोजेक्ट 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) द्वारा मंजूर किया गया। इसका उद्देश्य पैन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को सरल और डिजिटल बनाना है। यह नई प्रणाली टैक्स प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुगम बना देगी। सरकार का मानना है कि PAN 2.0 से ना सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, बल्कि यह टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट बनाएगा।
अब तक पैन से जुड़ी सेवाएं तीन अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स (e-Filing पोर्टल, UTIITSL पोर्टल और Protean e-Gov पोर्टल) पर उपलब्ध थीं। लेकिन PAN 2.0 इन सभी को एकीकृत कर एक सिंगल यूनिफाइड पोर्टल लाएगा, जहां पैन और टैन (Tax Deduction and Collection Account Number) से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
साथ ही आपको यह भी बता दे कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अपग्रेडेड सिस्टम (पैन 2.0) के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है , आपका पुराना कार्ड वैलिड रहेगा। यदि मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार/अपडेशन करना चाहते हैं, तो वे पैन 2.0 प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद निशुल्क ऐसा कर सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें NSDL या UTIISL की वेबसाइट पर जाकर आधार की मदद से अपना पता बदल सकते हैं और यहीं से सुधार भी कर सकते हैं.
आपका मौजूदा पैन कार्ड PAN 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मान्य रहेगा. यूजर्स को इसके लिए आवेदन किये बिना ही आपकी ईमेल आईडी पर मौजूदा पैन कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन प्राप्त होगा. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, यदि कोई फिजिकल कार्ड चाहता है तो उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा और देश के अंदर रहने पर इसके लिए 50 रुपये देने होंगे.
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