सोशल संवाद/डेस्क : प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब गैर-ऋणी कृषक 14 अगस्त तक और ऋणी कृषक (केसीसी/क्रॉप लोन धारक) 30 अगस्त तक अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह घोषणा खरीफ सीजन में विशेष रूप से धान और मक्का की फसलों को देखते हुए की गई है, जिनकी इस बार बड़ी मात्रा में बोआई की गई है।

जिले में फसलों का आँकड़ा
विवरणआँकड़े : जिले में पंजीकृत किसान5,81,000धान की बोआई क्षेत्रफल1,26,057 हेक्टेयरमक्का की बोआई क्षेत्रफल45,583 हेक्टेयरबीमा के लिए पोर्टल पर आवेदन16,301बीमा प्रीमियम जमा करने वाले किसान7,472
किसान स्वयं कर सकते हैं पंजीकरण
बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक विजय सिंह ने जानकारी दी कि किसान स्वयं भी फसल बीमा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए निम्न विकल्प उपलब्ध हैं:
बैंक शाखा के माध्यम से
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से
- PMFBY पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण:
- https://www.pmfby.gov.in
- जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- खतौनी (भूमि अभिलेख)
- बैंक पासबुक
- फसल का विवरण (जिसका बीमा कराना है)
72 घंटे के भीतर देना होगा फसल क्षति का सूचना
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि उनकी बीमित फसल को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो वे 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना अवश्य दें। इसके लिए किसान निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।
- निकटतम फसल बीमा केंद्र
- कृषि विभाग का कार्यालय
- फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर: 14447
किसानों के लिए क्यों जरूरी है फसल बीमा?
किसानों की आय का सबसे बड़ा साधन उनकी फसलें ही हैं। लेकिन बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप जैसी अनिश्चित घटनाएं फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य इन जोखिमों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर बनाए रखना है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि फसल क्षति की स्थिति में उन्हें पूरा मुआवजा मिलता है। उप निदेशक कृषि ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने कहा कि “जो किसान अब तक प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। समय रहते बीमा करा लें, ताकि कोई आपदा आने पर आपको आर्थिक नुकसान न हो।“
सवाल 1: क्या हम अभी भी धान या मक्का की फसल का बीमा करा सकते हैं?
जवाब: सरकार ने बीमा प्रीमियम जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
गैर-ऋणी किसान अब 14 अगस्त तक
ऋणी किसान (KCC धारक) 30 अगस्त तक
अपनी धान और मक्का की फसल का बीमा कर सकते हैं।
सवाल 2: फसल बीमा कराने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
जवाब: फसल बीमा कराने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज रखने होंगे:
आधार कार्ड
खतौनी (भूमि का दस्तावेज)
बैंक पासबुक
फसल का विवरण (जिसका बीमा कराना है)
सवाल 3: बीमा कराने के बाद अगर फसल को नुकसान हो जाए तो क्या करना होगा?
जवाब: अगर आपकी बीमित फसल को किसी कारण से नुकसान होता है (जैसे बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट आदि), तो आप को यह सूचना 72 घंटे के भीतर निम्न माध्यमों से देनी होगी:
नजदीकी फसल बीमा केंद्र
कृषि विभाग कार्यालय
बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447
ताकि सर्वे समय पर हो सके और आपको बीमा का पूरा लाभ मिले।
सवाल 4: क्या मैं खुद फसल बीमा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता हूँ?
जवाब: किसान स्वयं भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आप https://www.pmfby.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
इसके अलावा आप बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए भी फसल बीमा करा सकते हैं।








