सोशल संवाद / डेस्क : साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले रोकने के लिए सरकार ने नया सिम जारी करने की प्रक्रिया और सख्त कर दी है। अब डीआईपी के जरिए रियल टाइम में ऐसे ग्राहकों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पर तय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन (सिम कार्ड) हैं।
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मौजूदा नियमों के तहत एक व्यक्ति अपने नाम पर देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी सर्विस एरिया को मिलाकर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। ग्राहक को नया कनेक्शन लेते समय यह जानकारी देनी होती है कि उसके नाम पर पहले से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में यह सीमा छह कनेक्शन की है। हालांकि, वर्तमान में किसी ग्राहक के नाम पर अलग-अलग कंपनियों में कितने मोबाइल कनेक्शन चालू हैं, इसकी पहचान करना मुश्किल है।









