सोशल संवाद / चक्रधरपुर: पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना कांड संख्या-10/2024 मामले में अभियुक्त रिंकु साहू को न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के आरोप में 3 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

मामला आनंदपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई 2024 को आनंदपुर थाना में कांड संख्या-10/2024 दर्ज किया गया था। इसमें रिंकु साहू, पिता दुर्योधन साहू, निवासी आनंदपुर बस्ती, आनंदपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(4), 351(2) एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले में अभियुक्त पर अवैध हथियार (देशी कट्टा) रखने तथा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) के साथ काम करने के आरोप लगाए गए थे। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने रिंकु साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई जीआर संख्या-222/2024 के तहत हुई। 30 जून 2026 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्णा लोहार, चक्रधरपुर के न्यायालय ने अभियुक्त रिंकु साहू को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।










