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SBI FD vs पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट:निवेश करने से पहले जानें कहां पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद, यहां समझें पूरा गणित

By Riya Kumari

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SBI FD vs Post Office Time Deposit Account
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सोशल संवाद/डेस्क : देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में कटौती की है। ऐसे में अगर आप FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट की ब्याज दरों के बारे में जरूर जानना चाहिए।

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इस स्कीम में अभी 7.5% तक ब्याज दिया जा रहा है। हम आपको SBI फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर और टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह निवेश कर सकें।

  • नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिल रहा 7.5% तक का ब्याज
  • यह एक तरह की FD ही है। इसमें एक तय अवधि के लिए निवेश करके आप निश्चित रिटर्न पा सकते हैं।
  • टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9% से 7.5% तक ब्याज दर की पेशकश करता।
  • इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

कहां कितने समय में पैसा होगा डबल?

नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट: इसमें अधिकतम ब्याज 7.5% मिल रहा है ऐसे में रूल 72 के अनुसार अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसे को डबल होने में करीब 9 साल 6 महीने का समय लगेगा।

SBI की FD: इसमें अधिकतम ब्याज 6.70% मिल रहा है ऐसे में रूल 72 के अनुसार अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसे को डबल होने में करीब 10 साल 8 महीने का समय लगेगा।

क्या है रूल ऑफ 72? 

फाइनेंस का यह खास नियम है रूल ऑफ 72। एक्सपर्ट्स इसे सबसे सटीक रूल मानते हैं, जिससे यह तय किया जाता है कि आपका निवेश कितने समय में डबल हो जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने बैंक के एक खास स्कीम का चयन किया है, जहां आपको सालाना 8% ब्याज मिलता है। ऐसे में आपको रूल ऑफ 72 के तहत 72 में 8 का भाग देना होगा। 72/8= 9 साल, यानी इस स्कीम के तहत आपके पैसे 9 साल में दोगुने हो जाएंगे।

5 साल के लिए निवेश करने पर मिलता है टैक्स छूट का फायदा 

टाइम डिपॉजिट स्कीम और FD में 5 साल के लिए निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके तहत 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। यानी आपकी कुल सालाना इनकम से ये कमाई घटा दी जाती है। हालांकि ये फायदा तभी मिलेगा जब आप पुरानी इनकम टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल करते हैं।

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