सोशल संवाद/रांची : झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और दूसरे अनुचित तरीकों से जुड़े मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार के विधि विभाग के आदेश के बाद रांची सिविल कोर्ट में इसके लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनबाई में तेजी लाना और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रणा और रोकथाम के उपाय) अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत विशेष अदालत का गठन किया है। विशेष अदालत को इस कानून के तहत दण मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है।
पूरे राज्य के मामलों की होगी सुनवाईः
विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल रांची जिले तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य के किसी भी जिले में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक, नकल, प्रश्नपत्र से छेड़छाड़ या किसी अन्य अनुचित तरीके के इस्तेमाल से संबंधित मामला दर्ज होता है, तो उसकी सुनवाई इसी विशेष अदालत में होगी।









