केंद्र बोला-राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं दे सकते:राष्ट्रपति-राज्यपाल अपने फैसलों के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं

सोशल संवाद/डेस्क : केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा से पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए … Read more