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पश्चिमी सिंहभूम में वाहन डीलरों को परिवहन विभाग की सख्त चेतावनी, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन सौंपने पर होगी कार्रवाई

By Riya Kumari

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पश्चिमी सिंहभूम में वाहन डीलरों को परिवहन विभाग की सख्त चेतावनी, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन सौंपने पर होगी कार्रवाई

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सोशल संवाद / चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा और वाहन पंजीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) गौतम कुमार की अध्यक्षता में वाहन विक्रेताओं एवं डीलरों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें जिले के विभिन्न वाहन शोरूम और डीलरशिप प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन बिक्री, रजिस्ट्रेशन और सड़क सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।

दोपहिया वाहन बिक्री के साथ हेलमेट देना होगा सुनिश्चित

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन बिक्री के साथ हेलमेट उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट का उपयोग सड़क सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

हेलमेट जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

बैठक में वाहन डीलरों को समय-समय पर हेलमेट वितरण एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। परिवहन विभाग का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना और दुर्घटनाओं में होने वाली जान-माल की क्षति को कम करना है।

बिना रजिस्ट्रेशन वाहन सौंपने पर होगी कार्रवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी वाहन विक्रेता या डीलर बिना वैध रजिस्ट्रेशन के वाहन ग्राहक को नहीं सौंपेगा। उन्होंने कहा कि वाहन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वाहन स्वामी को वाहन उपलब्ध कराया जाए, ताकि नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित हो सके।

अवैध रूप से संचालित शोरूम होंगे चिन्हित

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे वाहन शोरूम और आउटलेट्स को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग जल्द ही ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच अभियान भी चला सकता है।

सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर जोर

जिला परिवहन विभाग ने सभी वाहन विक्रेताओं से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने में विभाग का सहयोग करें। अधिकारियों का मानना है कि डीलरों की सक्रिय भागीदारी से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

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