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वक्फ कानून-केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन किया जारी, सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा

By Riya Kumari

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Waqf Law- Central government issued notification of new rules,

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सोशल संवाद/डेस्क : केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हैं।

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नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें देशभर की वक्फ की पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधक (मुतवल्ली) अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP से लॉगिन करके पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकेगा।

नई वक्फ संपत्ति को बनने के तीन महीने के अंदर पोर्टल पर फॉर्म 4 में पंजीकरण कराना होगा। वक्फ बोर्ड पोर्टल पर फॉर्म 5 में वक्फ का रजिस्टर बनाए रखेगा। नए नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है।

नए नियमों में सरकारों की जिम्मेदारी तय 

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वक्फ डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी और नियंत्रण करेंगे। राज्य को संयुक्त सचिव स्तर का नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। केंद्र की सलाह से सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट यूनिट बनेगी।

पोर्टल में रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा होगी। जिससे पंजीकरण, संपत्तियों की जानकारी, गवर्नेंस, कोर्ट केस, विवाद निपटारा, वित्तीय निगरानी और संसाधनों के प्रबंधन जैसे कार्य हो सकेंगे। साथ ही, सर्वे और विकास से जुड़ी जानकारियां भी इसमें शामिल होंगी। राज्य सरकार 90 दिनों के अंदर वक्फ की सूची और विवरण पोर्टल पर अपलोड करेगी। देरी होने पर 90 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन देरी का कारण बताना होगा।

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