आधार कार्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की तरफ से जारी किया जाता है।

इसका इस्तेमाल कई तरह की सर्विस के लिए किया जाता है।

आधार कार्ड में धारक का नाम, मोबाइल नंबर, लिंग और पता दर्ज होते हैं.

कई बार इन चीजों में बदलाव की भी जरूरत पड़ जाती है. मसलन नाम की स्पेलिंग, पता, जन्मतिथि आदि में गलतियां हो जाती है. और कई बार पता बदलने से उसमें बदलाव कराना पड़ता है.

लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बदलाव अनिलमिटेड बार किए जा सकते हैं. इसके लिए भी सरकार ने एक लिमिट तय कर रखी है.

आधार कार्ड में नाम को ज़्यादा से ज़्यादा दो बार बदला जा सकता है. अगर आपको नाम बदलना है, तो आपको UIDAI से अप्रूवल लेना होगा और सपोर्टिंग दस्तावेज़ देने होंगे.

आधार कार्ड में जन्मतिथि और जेंडर को सिर्फ़ एक बार बदला जा सकता है.

आधार कार्ड में पता बदलने के लिए कोई लिमिट नहीं है. इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार बदला जा सकता है.

आधार कार्ड पर जारी होने वाला 12 अंकों का नंबर सिर्फ़ एक बार जारी किया जाता है.