सोशल संवाद/डेस्क : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार बुरी खबर सामने आई। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से शुरू में ही कहा गया कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है, यह याचिका याचिकाकर्ता को इस आधार पर छोड़े जाने के लिए है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए यह बात कही। कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस अदालत के सामने ईडी ने जो फाइल पेश की और जो सामग्री रखी, वह केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त थी। ट्रायल कोर्ट ने जो रिमांड ऑर्डर जारी किया, वो दो लाइन का नहीं था, बल्कि एक तार्किक आदेश था। ED इस अदालत के सामने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सामग्री रखने में सफल रही।
अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने और क्या कहा-
* हाई कोर्ट ने साफ कहा कि वह आरोपी से सरकारी गवाह बने गवाहों के बयानों की जांच इस चरण पर नहीं कर सकती। आरोपी को हालांकि ट्रायल के दौरान इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है।
* जांच एजेंसी को आरोपियों के सुविधा के लिहाज से जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
* याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी को टालने की कोशिश की…वह जांच एजेंसी पर दुर्भावनापूर्ण का आरोप नहीं लगा सकता है।
* केजरीवाल का जांच में शामिल न होना एक आधार है, पर अकेला आधार नहीं, उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री है।
* अदालत ने कहा कि कोर्ट कानून द्वारा संचालित होती हैं, राजनीतिक पार्टियों द्वारा नहीं।
*अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं और न ही रिमांड ऑर्डर अवैध है ।
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