सोशल संवाद / डेस्क : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के प्रावधानों के तहत चक्रधरपुर, टोंटो और तांतनगर क्षेत्र में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू कराने के लिए अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी और संबंधित टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया।

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चक्रधरपुर में कुल पांच दुकानों की जांच की गई, जिसमें एक दुकान पर नियमों का उल्लंघन करते हुए तंबाकू उत्पाद पाए गए। इस पर संबंधित दुकानदार पर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं, टोंटो और तांतनगर प्रखंड में भी कई दुकानों पर कार्रवाई की गई, जहां तांतनगर क्षेत्र में कुल ₹2000 का आर्थिक दंड वसूला गया।
इस अभियान के दौरान प्रशासन ने दुकानदारों से COTPA नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही, हेलमेट के उपयोग को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू बिक्री पर रोक लगाई जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो।










