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सरायकेला मंडलीय कारा में जेल अदालत, मेडिकल जांच और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

By Riya Kumari

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सरायकेला मंडलीय कारा में जेल अदालत, मेडिकल जांच और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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सोशल संवाद / सरायकेला: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रविवार को मंडलीय कारा सरायकेला में जेल अदालत सह चिकित्सा जांच शिविर एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरायकेला-खरसावां रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन तथा सचिव तौसिफ मेराज के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

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कार्यक्रम में अनामिका किस्कू, सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)-सह-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंडलीय कारा अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार, मुख्य विधिक सहायता रक्षा परामर्शी दिलीप शॉ, उप मुख्य विधिक सहायता रक्षा परामर्शी सुनीत कर्मकार, सहायक विधिक सहायता रक्षा परामर्शी अम्बिका चरण पाणी एवं विजय कुमार महतो सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जेलर सोनू कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

जेल मुलाकाती क्षेत्र में हेल्प डेस्क की शुरुआत

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण मंडलीय कारा के मुलाकाती क्षेत्र में हेल्प डेस्क की शुरुआत रही। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शुरू किए गए इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य आगंतुकों और बंदियों को कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना है।

हेल्प डेस्क के संचालन के लिए पारा विधिक स्वयंसेवक मोहन कुमार हांसदा और तारामणि बांदिया को प्रतिनियुक्त किया गया है।

बंदियों को दी गई निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसिफ मेराज ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली 2022 तथा हाल ही में शुरू की गई “स्पृह योजना” की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने हेल्प डेस्क के लाभ और उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला।

मेडिकल जांच शिविर में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण

कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी अभिमन्यु महतो के नेतृत्व में मेडिकल जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर मासिक जेल अदालत के साथ आयोजित किया गया।

महिला वार्ड का भी किया गया निरीक्षण

कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों ने महिला वार्ड का निरीक्षण किया और महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी कानूनी समस्याओं एवं मामलों की जानकारी ली। अधिकारियों ने महिला बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया।

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