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आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु लॉटरी प्रक्रिया संपन्न, 79 बच्चों का हुआ चयन

By Tamishree Mukherjee

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Lottery process for admission to the 25% reserved seats in private schools

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सोशल संवाद / डेस्क : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एवं उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित अन्य की मौजूदगी में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अभिवंचित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों के निःशुल्क नामांकन के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई।

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बैठक में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आरटीई पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान पात्र बच्चों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराई गई, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उक्त के आलोक में बताया गया कि जिले के विभिन्न मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश कक्षा की कुल 135 आरक्षित सीटों के विरुद्ध 235 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया गया। लॉटरी के माध्यम से कुल 79 बच्चों का चयन नामांकन हेतु किया गया।

चयनित बच्चों की विद्यालयवार सूची तैयार कर संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई है। सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे चयनित बच्चों के माता-पिता एवं अभिभावकों को यथाशीघ्र सूचना दें तथा आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करें। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत चयनित बच्चों का नामांकन पांच दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

उपायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य समाज के वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि नामांकन प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करते हुए किसी भी पात्र बच्चे को लाभ से वंचित न होने दिया जाए। नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं विद्यालयवार चयनित बच्चों की सूची जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। अभिभावक एवं आमजन उक्त जानकारी पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट https://chaibasa.nic.in पर देख सकते हैं।

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