सोशल संवाद / रांची : राजधानी रांची में बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं को लेकर रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को वैध अनुमति लेने के लिए आखिरी मौका दिया है।

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नगर निगम की ओर से जारी आम सूचना के मुताबिक संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर नगर निगम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इन प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा सकेगा।
बिना अनुमति संचालन पर नगर निगम सख्त
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में किसी भी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन या धर्मशाला का संचालन बिना वैध अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए।
निगम ने संबंधित संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य शहर में संचालित ऐसे प्रतिष्ठानों को नगर निगम के नियमों और निर्धारित मानकों के दायरे में लाना है।
5 सितंबर 2026 तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
नगर निगम ने अनुमति के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 सितंबर 2026 तय की है। ऐसे में जिन प्रतिष्ठानों के संचालकों ने अब तक नगर निगम से अनुमति नहीं ली है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है।
डेडलाइन नजदीक होने के कारण निगम की इस सूचना के बाद बिना अनुमति संचालित प्रतिष्ठानों के संचालकों में कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है।
डेडलाइन के बाद हो सकती है कार्रवाई
नगर निगम की चेतावनी से साफ है कि निर्धारित समयसीमा के बाद भी यदि कोई हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन या धर्मशाला बिना अनुमति संचालित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, नगर निगम की ओर से जारी सूचना में कार्रवाई के स्वरूप का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। संचालकों को फिलहाल तय समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
संचालकों को निगम का साफ संदेश
रांची नगर निगम ने प्रतिष्ठान संचालकों से नगर निगम के नियमों का पालन करने की अपील की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी संबंधित प्रतिष्ठान का संचालन वैध अनुमति के बिना नहीं किया जाए। नगर निगम की इस पहल से राजधानी में संचालित हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं की गतिविधियों को नियमन के दायरे में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
Ranchi News: 5 सितंबर से पहले करें आवेदन
अगर कोई हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन या धर्मशाला बिना नगर निगम की अनुमति के संचालित हो रहा है, तो उसके संचालक 5 सितंबर 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद बिना अनुमति संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।









