सोशल संवाद / डेस्क : दिवाली से पहले पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लोगों को सीमित राहत दी है। शीर्ष अदालत ने 7 और 8 नवंबर 2026 को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। अदालत के आदेश के मुताबिक, सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल दो दिनों के लिए है। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
पटाखे जलाने के लिए तय हुई समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी।
अस्पताल और स्कूल के आसपास पटाखे जलाने पर रोक
अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा। इन स्थानों को नो-क्रैकर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित और PESO की वैध अनुमति वाले ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और बिक्री की जा सकेगी। पटाखों के डिब्बे सीलबंद होने चाहिए और उन पर संबंधित उत्पाद का QR कोड होना अनिवार्य है।
पटाखों की लड़ियां यानी लड़ी और गारलैंड की बिक्री तथा निर्माण पर रोक रहेगी। बेरियम युक्त और CSIR-NEERI से प्रमाणित नहीं किए गए पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे।
4 से 6 नवंबर तक होगी बिक्री
अदालत ने जिन पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे, उन्हें 4 से 6 नवंबर तक सीमित अवधि के लिए अस्थायी रूप से बहाल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान वे केवल अधिकृत निर्माताओं से खरीदे गए स्वीकृत ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे।
पटाखों की बिक्री केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के लाइसेंस तत्काल रद्द किए जा सकते हैं।
9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ग्रीन पटाखों को लेकर दी गई यह राहत अस्थायी है। 8 नवंबर के बाद यानी 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नियमों की निगरानी, अवैध पटाखों की बिक्री रोकने और वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिवाली से पहले, दिवाली के दौरान और बाद में AQI की निगरानी कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।











