सोशल संवाद/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में रिहायशी परिसरों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती शुरू हो गई है। बिना अनुमति फ्लैट या मकानों में दुकान, कार्यालय या अन्य व्यवसाय संचालित करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आवास बोर्ड के जमशेदपुर प्रमंडल समेत अन्य शहरों में सर्वे कर अवैध प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले आवंटियों और लीजधारकों का आवंटन रद्द करने की भी प्रक्रिया शुरू होगी।

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आवास बोर्ड की ओर से जल्द ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को कहा जाएगा। जमशेदपुर में आदित्यपुर, बागबेड़ा और गोविंदपुर स्थित आवास बोर्ड कॉलोनियों में करीब पांच हजार से अधिक मकान ऐसे हैं, जहां नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
आवास बोर्ड के फ्लैट के व्यावसायिक उपयोग होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से नोटिस भेजकर व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया जाएगा।









