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सरकारी राशि गबन में दो राइस मिल संचालक पर केस

By Riya Kumari

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सरकारी राशि गबन में दो राइस मिल संचालक पर केस

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सोशल संवाद / जमशेदपुर : सरकारी राशि की वसूली नहीं होने के मामले में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जमशेदपुर की शिकायत पर कदमा थाने में बुधवार को बालाजी राइस मिल एवं एसे सेरामिक्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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कदमा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जमशेदपुर के जिला प्रबंधक एमडी जुल्फिकार अंसारी ने आवेदन देकर बताया कि निगम मुख्यालय रांची के पत्रांक-96, दिनांक तीन जनवरी 2026 के निर्देश के आलोक में कार्रवाई की गई है। आवेदन में कहा गया कि गम्हरिया (सरायकेला-खरसावां) स्थित बालाजी राइस मिल एवं एसे सेरामिक्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनोद गोयल और सपना गोयल के खिलाफ वर्ष 2012-13 से संबंधित सरकारी राशि 4,21,209.59 रुपये की

वसूली की जानी है। शिकायत में कहा गया कि संबंधित राशि जमा कराने के लिए नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद सरकार के निर्देश पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया। नीलाम पत्र वाद लंबित रहने के बावजूद राशि की वसूली नहीं होने पर सरकारी निर्देश के अनुसार दोनों संचालकों के खिलाफ सरकारी राशि गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। मामले में वर्ष 2012-13 से जुड़े अभिलेख, वसूली प्रक्रिया, जारी नोटिस तथा नीलाम पत्रवाद से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

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