सोशल संवाद / जमशेदपुर : शहर में बढ़ रही चापड़बाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकुओं की खुलेआम बिक्री नहीं हो सकेगी। ऐसे हथियारों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को एसडीओ से लाइसेंस लेना होगा।
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प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सामान्य घरेलू उपयोग में आने वाले सब्जी काटने वाले छोटे चाकू की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बड़े चाकू और चापड़ की खरीद-बिक्री निगरानी में रहेगी। नई व्यवस्था के तहत चापड़ और पांच इंच से बड़े चाकू केवल मटन और मुर्गा व्यवसाय से जुड़े लोग ही खरीद सकेंगे। दुकानदार को खरीदार का पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
इसमें आधार कार्ड की प्रति, पूरा पता और संपर्क रखना होगा। साथ ही संबंधित थाने को भी सूचना देनी होगी, ताकि खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध रहे। प्रशासन का मानना है कि हाल के दिनों में चापड़ का इस्तेमाल वारदात में ज्यादा हो रहा है। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की रूपरेखा भी बनाई जाएगी।










