सोशल संवाद / रांची : झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 8 अक्तूबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को गलत बताते हुए मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया और 30 सितंबर की तारीख निर्धारित करने का अनुरोध किया। हालांकि, झारखंड सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 30 सितंबर को उपलब्ध नहीं हैं।
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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मामले में झारखंड से जुड़े मुद्दे पर न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) की सहायता लिए जाने की जरूरत बताई। इस पर न्यायमित्र राजू रामचंद्रन ने कहा कि वह अगले सप्ताह उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 8 अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार करीब छह माह पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।
नियमावली की वैधता पर जवाब देगा झारखंड
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार को डीजीपी नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली की वैधता पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी के बाद कपिल सिब्बल ने अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई में झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली की वैधता के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।











