October 15, 2024 2:57 am

शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में अधिनियम की जानकारी का अभाव, प्रशिक्षण की आवश्यकता-आरटीआई एक्टिविस्ट बसंत महतो

शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में अधिनियम की जानकारी का अभाव

सोशल संवाद / चक्रधरपुर ( रिपोर्ट – दीपक महतो ): अनुरोध के निपटारे में लापरवाही बरते जाने पर आरटीआई एक्टिविस्ट बसंत महतो ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना के निष्पादन प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। दरअसल, मामला सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से जुड़ा है।

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आरटीआई कार्यकर्ता ने जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सोनुआ और चक्रधरपुर में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों में अनियमितता एवं बिना सामग्री खरीद के वेंडरों को भुगतान की सूचना पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 2(j)(i) के अनुसार दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड के निरीक्षण समेत आपूर्ति किए गए सामग्रियों से संबंधित कार्य का निरीक्षण करने की इच्छा जाहिर की थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी से तिथि एवं समय की मांग की थी जब सक्षम पदाधिकारी के समक्ष पूरे प्रकरण की जांच की जा सके जिससे अनियमितता का खुलासा हो। साथ ही अधिनियम की धारा 2(j)(iii) के तहत उपरोक्त आपूर्ति किए गए सामग्रियों की विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए निरीक्षण के समय विभाग द्वारा उपरोक्त आपूर्ति से संबंधित सारी प्रमाणित नमूना प्रदान करने की मांग  की थी ताकि टेंडर के नमूने के साथ आपूर्ति किए गए सामग्री का मिलान किया जा सके।

सर्वप्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जन सूचना पदाधिकारी के रूप में भी नामित हैं, इन्होंने अधिनियम की धारा 6(3) के उपधारा का उल्लंघन किया तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने वार्डेन सह शिक्षिका के पत्र का हवाला देते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर और सोनुआ के निरीक्षण के लिए तिथि एवं समय देने के एवज में आवेदन को बिना पढ़े संयुक्त रूप से 36318 (छत्तीस हजार तीन सौ अठारह) रुपए की अनुचित राशि की मांग कर डाली। जो अधिनियम की धारा 18 (घ) में साफ निर्दिष्ट है। यही नहीं आवेदक ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मनोहरपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1), 2(j) (ii) एवं 2(j)(iv) का जिक्र करते हुए सूचना की अभिप्रमाणित छायाप्रति मांगी थी। जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मनोहरपुर की वार्डेन सह शिक्षिका को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के आलोक में सूचना अवलोकन कराने के संबंध में पत्र लिख डाला। स्थिति काफी हास्यास्पद है।

व्यथित होकर कार्यकर्ता ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल के कार्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रथम अपील दायर की है, अपीलवाद की सुनवाई चल रही है। उक्त प्रकरण में आरटीआई एक्टिविस्ट बसंत महतो का कहना है कि जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की जानकारी का अभाव है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। यही स्थिति ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चक्रधरपुर की है। जिला उपायुक्त को इनकी सुध लेनी चाहिए।

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