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अयोग्य राशन कार्डधारियों को 10 दिन में कार्ड सरेंडर का आदेश, वरना होगी सख्त कार्रवाई

By Riya Kumari

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Ineligible ration card holders ordered to surrender cards within 10 days, otherwise strict action will be taken

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सोशल संवाद / जमशेदपुर : जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त  कर्ण सत्यार्थी द्वारा सभी एमओ को अयोग्य राशनकार्डधारियों के जांच का निर्देश दिया गया है । सभी अयोग्य राशन कार्डधारियों को 10 दिनों के भीतर अपना राशन कार्ड सरेंडर करना है अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । अयोग्य राशन कार्डधारी सरकारी योजना का लाभ उठाकर वंचित वर्ग/ जरूरतमंदों का हक छीन रहे हैं । जो इसके पात्र नहीं होते हुए भी ऐसा करते हैं, वे कानूनन अपराध कर रहे हैं और संबंधित को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

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अयोग्य राशन कार्डधारी जो पात्र नहीं होंगे

आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन के मालिक, जिनके घर एसी लगा हो तथा अन्य वर्जित श्रेणी के व्यक्ति  

अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने पर लागू दंडात्मक प्रावधान:

(i) जिन परिवारों को किसी कारणवश गृहस्थ परिवार या अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड प्रदान किया गया है, और वे सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपना राशन कार्ड 10 दिनों के भीतर सरेंडर करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने और राशन का उठाव करने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

(क) आपराधिक कार्यवाही

(ख) राशन की वसूली: राशन उठाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए की तरह बाजार दर पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

(ग) यदि लाभार्थी भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद, उपक्रम, विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगरपालिका, या किसी अन्य स्वायत निकाय में नियोजित है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।

(ii) अगर राशन का उठाव ऑफलाइन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोषी पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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