जाति प्रमाण पत्र एक बहुत जरुरी दस्तावेज है. इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जाति की आधिकारिक रूप से पहचान की जाती है। कई सरकारी कार्य एवं गैर सरकारी कार्यों में भी जाति प्रमाण पत्र को आवश्यक दस्तावेज के रूप में माँगा जाता है। जिस कारण jharkhand caste certificate बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में काफी भीड़ लगी रहती थी. आप jharkhand caste certificate ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते है इसके लिए गवर्बमेंट का वेबसाइट है.जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते है.
कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने चाहिए, जो इस प्रकार है –
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विषय | जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate) |
Official | गवर्मेंट |
लाभार्थी | SC/ST/OBC |
Objective | caste certificate through online |
Apply Process | Online |
official website | http://jharsewa.jharkhand.gov.in/ |
यदि आप झारखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसको ध्यान से पढ़े –
1.कैसे खतियान के बिना झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए?
उत्तर – बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर अंचलाधिकारी जाति प्रमाण बनाएंगे। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थी आॅनलाइन आवेदन करेंगे, जिसके आधार पर अनुमंडलाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। झारखंड सरकार का यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।
2. झारखंड जाति प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे भरें?
-आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,ई मेल आईडी, पासवर्ड ,स्टेट , कैप्चा कोड आदि भरनी होंगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको Validate के बटन पर क्लिक करना होगा
-सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा । लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा
3. झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?
उत्तर – आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,ई मेल आईडी, पासवर्ड ,स्टेट , कैप्चा कोड आदि भरनी होंगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको Validate के बटन पर क्लिक करना होगा । सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा । लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा ।
4. जाति बनने में कितना टाइम लगता है?
उत्तर – 7 से 45 दिन के भीतर
5. जाति प्रमाण पत्र खारिज होने पर क्या करें?
उत्तर: प्रमाण पत्र जारी करने का सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार है, एक बार जब आवेदन तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो सहायक आयुक्त के पास अपील करने का प्रावधान है क्योंकि वह अपीलकर्ता प्राधिकारी है।
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