May 20, 2024 1:17 pm
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Jharkhand caste certificate: झारखंड जाति प्रमाण पत्र को अप्लाई कैसे करे |

jharkhand caste certificate
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जाति प्रमाण पत्र एक बहुत जरुरी दस्तावेज है. इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जाति की आधिकारिक रूप से पहचान की जाती है। कई सरकारी कार्य एवं गैर सरकारी कार्यों में भी जाति प्रमाण पत्र को आवश्यक दस्तावेज के रूप में माँगा जाता है। जिस कारण jharkhand caste certificate बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों में काफी भीड़ लगी रहती थी. आप jharkhand caste certificate ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते है इसके लिए गवर्बमेंट का वेबसाइट है.जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते है.

1. झारखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज | Jharkhand jaati praman patr banawane ke liye important documents

कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने चाहिए, जो इस प्रकार है –

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राशन कार्ड
  • खतियान की प्रति (रजिस्ट्री)
  • जमीन के कागजात
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

2. झारखंड जाति प्रमाण पत्र से मिलने वाले लाभ| Jharkhand Jati praman patra milne wale labh  

  • Caste सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आता है।
  • जाति प्रमाण पत्र सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है।
  • चाहे किसी स्कूल / कॉलेज में दाखिला लेना हो, छात्रवृत्ति एवं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना हो, सभी सुविधाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से महत्व रखता है।
  • इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप Jharkhand Caste Certificate Online Apply कर सकते हैं।
  • इस पोर्टल के माध्यम से अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आदि बनवाने के लिए।

यह भी पढ़े : भूमि जानकारी झारखंड |  Bhumi jankari Jharkhand

विषय जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate)
Official गवर्मेंट
लाभार्थीSC/ST/OBC
Objectivecaste certificate through online
Apply Process Online
official websitehttp://jharsewa.jharkhand.gov.in/
Caste certificate ऑफलाइन Pdf From Download


आप Caste certificate को ऑफलाइन भी भी apply कर सकते है. इसके लिए गवर्मेंट ने बहुत सरे वेबसाइट उपलब्ध करवाया हुआ है.

3.झारखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता | Caste certificate banwane ke liye paatrataa

यदि आप झारखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसको ध्यान से पढ़े –

  • Jharkhand जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आरक्षित वर्ग के लिए आवेदक का नाम झारखंड सरकार द्वारा जारी SC / ST / OBC लिस्ट में होना चाहिए।
  • आवेदक व्यक्ति के पास पहले से जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

Jharkhand caste certificate FAQ –


1.कैसे खतियान के बिना झारखंड में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए?

उत्तर – बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर अंचलाधिकारी जाति प्रमाण बनाएंगे। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थी आॅनलाइन आवेदन करेंगे, जिसके आधार पर अनुमंडलाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। झारखंड सरकार का यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।

2. झारखंड जाति प्रमाण पत्र फॉर्म कैसे भरें?

-आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,ई मेल आईडी, पासवर्ड ,स्टेट , कैप्चा कोड आदि भरनी होंगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको Validate के बटन पर क्लिक करना होगा

-सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा । लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा 

3. झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?

उत्तर – आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,ई मेल आईडी, पासवर्ड ,स्टेट , कैप्चा कोड आदि भरनी होंगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको Validate के बटन पर क्लिक करना होगा । सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा । लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा ।

4. जाति बनने में कितना टाइम लगता है?

उत्तर – 7 से 45 दिन के भीतर

5. जाति प्रमाण पत्र खारिज होने पर क्या करें?

उत्तर: प्रमाण पत्र जारी करने का सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार है, एक बार जब आवेदन तहसीलदार द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो सहायक आयुक्त के पास अपील करने का प्रावधान है क्योंकि वह अपीलकर्ता प्राधिकारी है।

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