Karnataka FDA Action: Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस सस्पेंड, धतूरा बेचने पर कार्रवाई

By Tamishree Mukherjee

Published :

Follow
Karnataka FDA Action

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद / डेस्क : कर्नाटक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहरीले धतूरे के फल और बीजों को खाद्य उत्पाद के तौर पर बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़े : Sugar Price Hike: एक महीने में 29% महंगी हुई चीनी, ₹75 किलो तक पहुंचा भाव

अधिकारियों ने तीनों प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि धतूरे के फल और बीजों को इंसानों के खाने के लिए पेश करने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापन और प्रमोशनल सामग्री तत्काल हटाई जाए। साथ ही इनके खाद्य उत्पाद के रूप में बिक्री और वितरण पर रोक लगाने को कहा गया है।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

रिपोर्टों के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे की बिक्री की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू की। जांच के दौरान अधिकारियों को कुछ प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीज खाद्य उत्पाद के तौर पर लिस्ट मिले। कुछ मामलों में इन उत्पादों के साथ FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रदर्शित किए गए थे।

विभाग ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना। अधिकारियों के मुताबिक, धतूरे के फल और बीजों को भोजन के रूप में स्टोर करना, बेचना या वितरित करना स्वीकार्य नहीं है।

आखिर कितना जहरीला है धतूरा?

धतूरा, जिसे अंग्रेजी में Datura या Thorn Apple कहा जाता है, एक विषैला पौधा है। इसके फल और बीजों में जहरीले यौगिक पाए जाते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इसका सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है और गंभीर मामलों में कोमा या मौत तक का खतरा हो सकता है।

यही वजह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने धतूरे को इंसानों के खाने के लिए ऑनलाइन बेचने और प्रचारित करने को गंभीर उल्लंघन माना है।

तीनों कंपनियों को हटानी होंगी लिस्टिंग

कर्नाटक FDA के आदेश के अनुसार Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket को धतूरे के फल और बीजों से जुड़ी उन सभी लिस्टिंग और विज्ञापनों को हटाना होगा, जिनमें इन्हें मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पाद के तौर पर पेश किया गया है। भविष्य में भी इनकी बिक्री या वितरण खाद्य उत्पाद के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

विभाग ने संबंधित सप्लायर्स और विक्रेताओं के लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी जांच का दायरा केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं है।

कंपनियों ने क्या कहा?

जांच के दौरान संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि अधिकारियों के सामने पेश हुए। रिपोर्ट के अनुसार, Amazon की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया, जबकि Swiggy Instamart ने कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

वहीं, BigBasket ने बताया कि उसने धतूरे की ऑनलाइन बिक्री रोक दी है और भविष्य में ऐसी वस्तुओं की लेबलिंग को स्पष्ट करने की बात कही है, जिसमें “Not for Human Consumption” यानी मानव उपभोग के लिए नहीं लिखा जाएगा। हालांकि, प्राधिकरण ने इन जवाबों को संतोषजनक नहीं माना।

अगले आदेश तक जारी रहेगा सस्पेंशन

कर्नाटक सरकार के निर्देश के तहत तीनों प्लेटफॉर्म्स के फूड लाइसेंस का सस्पेंशन अगले आदेश तक जारी रहेगा। विभाग ने संबंधित कंपनियों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट मिलने और सुनवाई की प्रक्रिया के बाद लाइसेंस सस्पेंशन को लेकर आगे फैसला किया जाएगा।

यह कार्रवाई ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों की निगरानी को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। खासकर ऐसे उत्पादों को लेकर, जो दिखने में सामान्य लग सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

Exit mobile version