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केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत:177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे; फाइल साइन करने से मनाही, दफ्तर नहीं जा पाएंगे

By Tamishree Mukherjee

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सोशल संवाद /डेस्क: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लगाई हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों की राय अलग दिखी। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही ठहराया।

अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तों भी लगाई हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान उनके किसी भी फाइल पर साइन करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को बॉन्ड के लिए 10 लाख का बॉन्ड भी भरने को कहा गया है। सीएम केजरीवाल इस दौरान मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दे सकेंगे। इस दौरान वह किसी भी तरह से गवाहों से बातचीत या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे।

दोनों जजों का राय दिखी अलग

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान दोनों की राय अलग दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जस्टिस सूर्यकांत ने सही बताया तो जस्टिस भुइंया इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जल्द ही ट्रायल भी शुरू होने वाला है। ऐसे में लंबे समय तक जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई ने अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। ईडी के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। इससे पहले शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर जैसे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके

केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई हो जाती है तो उन्हें जेल गए कुल 177 दिन हो जाएंगे। इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे। यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में बिताए हैं।

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