---Advertisement---

ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है? जानिए डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया

By Riya Kumari

Published :

Follow
Lost your driving license? Know the easy online and offline process to get a duplicate license

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद / डेस्क  : अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, तो यह लेख आपके लिए है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है, तो चिंता न करें – आप इसके बिना गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन इसका एक उपाय है। यह गाइड आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करने और कानूनी रूप से सड़क पर वापस आने के चरणों को समझने में मदद करती है।

यह भी पढ़े : सरकारी नौकरी:IBPS में PO और MT के 5208 पदों पर निकली भर्ती; आज से शुरू आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो सबसे पहले क्या करें?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है, तो आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। जिसे आप गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए।

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया

ऑनलाइन तरीका

  • चरण 1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं।
  • चरण 2: होमपेज पर “ऑनलाइन सेवाएं” पर क्लिक करें, फिर “ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं” चुनें।
  • चरण 3: ड्रॉपडाउन सूची से अपना राज्य चुनें, फिर “डुप्लिकेट डीएल के लिए आवेदन करें” या इसी तरह के विकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 4: अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरण भरें। यदि आपको अपना लाइसेंस नंबर याद नहीं है, तो आप खोए हुए लाइसेंस के लिए एफआईआर विवरण दर्ज कर सकते हैं।
  • चरण 5: आपको एफआईआर कॉपी, पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), पते का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड) और फोटो अपलोड जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
  • चरण 6: आवश्यक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और अपने निकटतम आरटीओ में अपॉइंटमेंट बुक करें सत्यापन के बाद, आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों के भीतर डाक द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

ऑफ़लाइन तरीका

  • चरण 1: एफआईआर दर्ज करने के बाद, आपको उस आरटीओ कार्यालय में जाना होगा जहाँ आपका मूल लाइसेंस बना था।
  • चरण 2: आरटीओ से एलएलडी (लाइसेंस घोषणा का नुकसान) फॉर्म लें। इसका उपयोग डुप्लीकेट डीएल प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
  • चरण 3: फॉर्म को ध्यान से भरें, जैसे नाम, पता, लाइसेंस नंबर और लाइसेंस खोने का कारण।
  • चरण 4: एफआईआर की एक प्रति, पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी), पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल), 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, मूल डीएल की प्रति (यदि कोई हो) अपने साथ आरटीओ में ले जाएं।
  • चरण 5: डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। यह राज्य दर राज्य अलग-अलग हो सकता है।
  • चरण 6: आरटीओ में आपकी फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा।
  • चरण 7: फॉर्म जमा करने के बाद, आपको आवेदन संख्या वाली एक रसीद मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें।
  • चरण 8: प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ दिनों के भीतर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस डाक द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

Leave a Comment