सोशल संवाद/डेस्क : महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि जो चालक निर्धारित समय सीमा के बाद कार्यात्मक (Functional) मराठी भाषा परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनका परिचालन लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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15 अगस्त तक सीखनी होगी मराठी
सरकार ने गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी चालकों को 15 अगस्त तक कार्यात्मक मराठी सीखने का समय दिया है। इसके बाद 16 अगस्त से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्यभर में सैकड़ों प्रशिक्षकों की मदद से चालकों को मराठी सिखाई जा रही है।
परीक्षा में असफल होने पर हो सकती है कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होगा, जो निर्धारित भाषा दक्षता परीक्षा में सफल नहीं होंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों के साथ स्थानीय भाषा में बेहतर संवाद सुनिश्चित करना है।
बाइक टैक्सी सेवा भी होगी शुरू
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 1 अगस्त से महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए ऑपरेटरों के लिए डोमिसाइल (निवास) प्रमाणपत्र सहित अन्य नियम भी लागू किए जाएंगे।










