---Advertisement---

Punjab Sacrilege Law 2026: गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उम्रकैद और 25 लाख जुर्माना, देशभर में लागू करने की मांग तेज

By Riya Kumari

Published :

Follow
Punjab Sacrilege Law 2026: गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर उम्रकैद और 25 लाख जुर्माना, देशभर में लागू करने की मांग तेज

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद / जमशेदपुर : पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला “जगत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कानून 2026” लागू कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत पवित्र ग्रंथ का अपमान करने वालों को उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढे : अदालत की अवहेलना पर सख्त रुख, प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित

भाजपा नेता सतबीर सिंह सोमू ने इस कानून को पूरे देश में लागू करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष संसद सत्र बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह कानून धार्मिक आस्था और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

सोमू ने यह भी बताया कि वे जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर इस कानून की प्रति सौंपेंगे और राज्य में इसे लागू करने की मांग करेंगे।

गौरतलब है कि यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। संशोधित कानून के तहत बेअदबी के मामलों में न्यूनतम 7 साल की सजा से लेकर 20 साल तक की कैद और 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। वहीं, यदि अपराध सांप्रदायिक तनाव फैलाने के इरादे से किया गया हो, तो सजा और भी सख्त हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्त कानून से बेअदबी की घटनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और धार्मिक सम्मान को मजबूती मिलेगी।

YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

Exit mobile version