सोशल संवाद/डेस्क: निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान पूरे शहर में Dry day लागू रहेगा। प्रशासन के आदेश के मुताबिक 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक शराब की बिक्री, वितरण और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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इस दौरान सभी देशी-विदेशी शराब की दुकानें, बार, होटल, रेस्तरां और क्लब बंद रहेंगे। किसी भी लाइसेंसधारी को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह कदम मतदान और मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली किसी भी अवांछित गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से उठाया है।
अधिकारियों ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दी गई है। साथ ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव या व्यवधान के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।










