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टेल्को को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने बढ़ाई सदस्यों की ऋण सीमा, 4 लाख रुपये तक मिलेगा लोन

By Riya Kumari

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टेल्को को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने बढ़ाई सदस्यों की ऋण सीमा, 4 लाख रुपये तक मिलेगा लोन
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सोशल संवाद / जमशेदपुर : टेल्को को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने अपने सदस्यों के लिए ऋण सुविधाओं में संशोधन किया है। सोसाइटी की प्रबंध समिति की 30 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नई ऋण व्यवस्था 6 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।

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नए नियम के तहत 1 जनवरी 2025 या उसके बाद सोसाइटी की सदस्यता लेने वाले सदस्यों को अब अधिकतम 4 लाख रुपये का ऋण मिल सकेगा। पहले इन सदस्यों के लिए ऋण की सीमा 2 लाख रुपये थी।

वहीं, मौजूदा सदस्यों के लिए पिछले ऋण के स्वीकृत होने के बाद नया ऋण लेने की न्यूनतम अवधि चार महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दी गई है। इसके लिए अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

सोसाइटी के नए सदस्यों को सदस्यता के चार महीने पूरे होने के बाद 50 हजार रुपये या एक लाख रुपये तक का कमोडिटी लोन लेने की सुविधा होगी। यह राशि सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकेंगे।

मौजूदा सदस्यों के लिए भी 50 हजार या एक लाख रुपये का कमोडिटी लोन लेने का प्रावधान रहेगा। हालांकि, नया कमोडिटी लोन लेने से पहले पूर्व में लिए गए कमोडिटी लोन की पूरी बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

सोसाइटी ने स्पष्ट किया है कि नए सदस्यों के सामान्य ऋण के लिए 10 महीने की प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोसाइटी ने सभी सदस्यों और कर्मचारियों से संशोधित ऋण नियमों को ध्यान में रखते हुए सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

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