सोशल संवाद / जमशेदपुर : CJM COURT, JAMSHEDPUR में विचाराधीन GR 362/2017 के मामले में बिष्टुपुर थाना से जबरन एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को छुड़ाकर ले जाने, वाहन चेकिंग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा, अवैध जमावड़ा एवं आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोपों से घिरे अभियुक्त विजय खान को माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त (बरी) कर दिया।
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अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद ने अपने कंटेंट लेटर एवं अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर प्रभावशाली बहस प्रस्तुत की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
इस अवसर पर अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, निशांत जैन,प्रियंका झा, पूजा गुहा, हर्ष चौधरी, श्वेता सिंह,सहित अन्य अधिवक्ता साथी उपस्थित रहे।










