December 30, 2024 10:42 pm

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया

सोशल संवाद / सरायकेला :- जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला एवं अपर उपायुक्त संजय कुमार दास द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समाहरणालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर तथा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अनिल टूडु उपस्थित रहे.

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मौके पर जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त ने कहा कि 21 से 50 आयु वर्ग की बालिकायें/ महिलायें जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. 03 से 10 अगस्त तक जिला अंतर्गत सभी पंचायत भवनों एवं शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए सभी सुयोग्य लाभुकों से अपील है कि अपने नजदीकी कैम्प में शामिल होकर अपना आवेदन जरूर जमा करें. विशेष कैम्प के बाद भी अपना आवेदन नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में कभी भी जमा कर सकते हैं.

किसे मिलेगा लाभ

  • झारखण्ड की निवासी
  •  21 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग
  • आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता
  • जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है.
  •  मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड
  • झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार
  • पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
  • गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
  • सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड)
  • हरा राशन कार्ड

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

  •  आयकर अदा करने वाले परिवार.
  •  EPF धारी आवेदक महिला.
  • आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हो.
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