सोशल संवाद/डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सितंबर में दिए आदेश के बावजूद ₹2 करोड़ जमा नहीं करने पर उन्हें एक आखिरी मौका दिया है। अब उन्हें मंगलवार तक रकम जमा करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट ने कहा- ‘आपकी जगह जेल में है’
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की।
पीठ ने कहा कि 15 सितंबर को ₹2 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिनेता ने न तो समय पर भुगतान किया और न ही समय बढ़ाने के लिए आवेदन दिया।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उनकी याचिका खारिज करना चाहता है और उसे लगता है कि उनकी जगह जेल में है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता शिकायतकर्ता को बकाया रकम दिलाना है।
₹50-₹50 लाख के चार डिमांड ड्राफ्ट दिखाए गए
सुनवाई के दौरानRajpal Yadav के वकील ने ₹50 लाख के चार डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी कोर्ट के सामने पेश की। वकील ने बताया कि ये ड्राफ्ट महाराष्ट्र में जारी किए गए हैं और दिल्ली लाए जा रहे हैं।
हालांकि, शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने इन दस्तावेजों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केवल फोटो कॉपी के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला करीब 2010 से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए M/s Murli Projects Limited से करीब ₹5 करोड़ का लोन लिया था। भुगतान को लेकर विवाद हुआ और बाद में चेक बाउंस के कई मामले सामने आए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अभिनेता को भुगतान का वादा पूरा करने के कई मौके दिए गए, लेकिन वे उसका पालन नहीं कर सके।
पहले भी जेल जा चुके हैं Rajpal Yadav
Rajpal Yadav इस मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। हाई कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उन्होंने बकाया राशि चुकाने के लिए कई बार आश्वासन दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को करीब ₹2.25 करोड़ का भुगतान भी किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के लिए एक और अंतिम अवसर दिया है। अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो अभिनेता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 7 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत अब यह देखेगी कि राजपाल यादव ने तय समय के भीतर भुगतान किया या नहीं और आगे उनके मामले में क्या आदेश दिया जाना चाहिए।











