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झारखंड HC का बड़ा आदेश: TGT नियुक्ति प्रक्रिया की होगी जांच, रिक्तियां शीघ्र भरने को कहा

By Tamishree Mukherjee

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Jharkhand HC's big order: TGT appointment process
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सोशल संवाद / झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को TGT (Trained Graduate Teacher) नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की एकलपीठ ने मीना कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार [W.P.(S) No. 582/2023] मामले में सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में कई खामियों की ओर इशारा किया है.

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वहीं अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया है. साथ ही, अदालत ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को शेष 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है.

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