सोशल संवाद / डेस्क :’ झारखंड हाईकोर्ट परिसर में सोशल मीडिया पर रील बनाकर लोकप्रियता हासिल करने और खुद का प्रचार करने वाले वकीलों पर अब सख्ती की गई है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं को कोर्ट परिसर में रील बनाने, न्यायिक कार्यवाही से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने तथा फीस का प्रचार कर क्लाइंट आकर्षित करने जैसी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया है। एसोसिएशन ने पहले से पोस्ट की गई ऐसी सामग्री को भी हटाने को कहा है।
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फिल्मी गानों पर रील बनाने की मिली थी शिकायत
एसोसिएशन के अनुसार, उसके संज्ञान में आया है कि कुछ अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट परिसर की तस्वीरें और वीडियो फिल्मी गानों के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। कुछ वकील कोर्टरूम में बहस करने की बनावटी मुद्रा में वीडियो बनाकर उन्हें रील के रूप में साझा कर रहे हैं।
एसोसिएशन ने इस तरह की गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया और अदालत की गरिमा प्रभावित हो सकती है।
फीस बताकर क्लाइंट आकर्षित करने पर भी आपत्ति
एसोसिएशन ने उन सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाए हैं, जिनमें वकील अपनी फीस या कानूनी सेवाओं की दरों का सार्वजनिक रूप से प्रचार कर संभावित मुवक्किलों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां विज्ञापन और प्रलोभन की श्रेणी में आती हैं। इसे अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 36 के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है।
पुरानी रील और पोस्ट हटाने का निर्देश
अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी सूचना में सभी संबंधित सदस्यों को ऐसी गतिविधियां तत्काल बंद करने को कहा गया है। साथ ही, सोशल मीडिया अकाउंट पर पहले से पोस्ट की गई संबंधित तस्वीरें, वीडियो, रील और प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश नहीं मानने पर बार काउंसिल को भेजा जाएगा मामला
एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिवक्ताओं के मामलों को उचित कार्रवाई के लिए झारखंड राज्य बार काउंसिल के पास भेजा जा सकता है। इसके बाद संबंधित वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।
एसोसिएशन का कहना है कि वकालत एक जिम्मेदार और गरिमामय पेशा है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय भी अधिवक्ताओं को पेशेवर आचरण और अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।











