Driving Licence New Rules: भारतीय और विदेशी नागरिकों के DL का रंग होगा अलग! टेस्ट से लेकर फीस तक बदलेंगे नियम

By Riya Kumari

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Driving Licence New Rules: भारतीय और विदेशी नागरिकों के DL का रंग होगा अलग! टेस्ट से लेकर फीस तक बदलेंगे नियम

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सोशल संवाद / डेस्क : Driving Licence New Rules 2026: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार कई अहम बदलाव करने की तैयारी में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लर्नर लाइसेंस टेस्ट में पासिंग मार्क्स बढ़ाने, लाइसेंस में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने की फीस खत्म करने और दस्तावेजों के नियमों में बदलाव की योजना भी शामिल है। हालांकि, ये बदलाव फिलहाल प्रस्तावित हैं और इन्हें लागू करने से पहले संबंधित प्रक्रिया पूरी की जानी है।

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भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग के होंगे DL

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस के प्रारूप में बदलाव किया जा सकता है। भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग रंग की लाइसेंस कार्ड व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे लाइसेंस धारक की राष्ट्रीयता की पहचान करना आसान हो सकेगा।

लाइसेंस जारी करने या रिन्यू कराने के लिए लैमिनेटेड अथवा PVC कार्ड फॉर्मेट का प्रावधान भी प्रस्ताव में शामिल है। इससे लाइसेंस की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।

लर्नर लाइसेंस टेस्ट पास करना होगा मुश्किल

नए प्रस्ताव में लर्नर लाइसेंस टेस्ट के न्यूनतम पासिंग मार्क्स बढ़ाने की बात कही गई है। वर्तमान में निर्धारित 60 प्रतिशत अंक की जगह इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही आवेदकों के लिए कम से कम 30 मिनट का ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल पूरा करना भी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य नए वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति अधिक जागरूक बनाना है।

ड्राइविंग लाइसेंस की इन सेवाओं पर नहीं लगेगी फीस

प्रस्तावित बदलावों में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले आवेदकों को राहत देने की योजना है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी व्यक्तिगत जानकारियां अपडेट करने पर फीस खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है।

फिलहाल लाइसेंस में नाम या अन्य विवरण बदलने के लिए निर्धारित 200 रुपये की फीस का प्रावधान है। प्रस्ताव के अनुसार, संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के लिए यह शुल्क समाप्त किया जा सकता है।

15 दिनों में करना होगा आवेदन पर फैसला

ड्राइविंग लाइसेंस में व्यक्तिगत जानकारी बदलने के लिए आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत लाइसेंसिंग अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने का फैसला 15 दिनों के भीतर करना होगा। आवेदन खारिज किए जाने पर कारण भी बताने होंगे।

पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला नहीं होने की स्थिति में उसे स्वीकृत माना जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे आवेदकों को अनावश्यक देरी से राहत मिल सकती है।

शपथ-पत्र की जगह देने होंगे निर्धारित दस्तावेज

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहचान, उम्र और पते के प्रमाण से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। इसके तहत आधार कार्ड, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड, पासपोर्ट और कुछ सरकारी दस्तावेजों को निर्धारित श्रेणियों में स्वीकार करने की व्यवस्था शामिल है।

पते के प्रमाण के रूप में पिछले तीन महीने के बिजली या गैस बिल को भी मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का प्रस्ताव है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं।

वहीं, सामान्य शपथ-पत्र के आधार पर उम्र और पते का प्रमाण देने की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गलत जानकारी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की संभावना को कम करना है।

ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज हो सकती हैं ये अतिरिक्त जानकारियां

प्रस्तावित बदलावों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस पर रक्त समूह, मोबाइल नंबर और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज करना भी शामिल है। इन जानकारियों से जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार से संपर्क करने में सहायता मिल सकती है।

इसके अलावा, वाहन चालक अपने लाइसेंस से किसी एक या अधिक वाहन श्रेणियों को स्थायी रूप से हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसी श्रेणी हटाने की प्रक्रिया आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पूरी की जा सकती है।

कब से लागू होंगे नए नियम?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन बदलावों के लिए मसौदा संशोधन जारी किया है। इस पर संबंधित पक्षों और आम लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए अधिसूचना उपलब्ध कराए जाने की तारीख से 30 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

इसलिए वाहन चालकों को ध्यान देना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के रंग, टेस्ट के अंक, फीस और दस्तावेजों से जुड़े ये बदलाव अभी प्रस्ताव के स्तर पर हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन-से नियम किस तारीख से लागू होंगे।

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