सोशल संवाद / डेस्क : भारत सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर बड़ा बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने Passports (Amendment) Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है।
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पहले क्या था नियम?
पुराने नियम के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे का 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 15 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहता था। अब उम्र की सीमा 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है।
यानी अब बच्चों के पासपोर्ट की वैधता उनके 15 साल की उम्र पूरी करने पर अपने आप खत्म नहीं होगी, बल्कि नए नियम के अनुसार 18 साल तक की सीमा लागू होगी।
उदाहरण से समझें नया नियम
मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र पासपोर्ट जारी होने के समय 12 साल है। ऐसे में उसका पासपोर्ट 5 साल तक यानी 17 साल की उम्र तक वैध रहेगा।
वहीं, अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल है और उसे पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो पांच साल पूरे होने से पहले ही वह 18 साल का हो जाएगा। ऐसे मामले में पासपोर्ट की वैधता 18 साल की उम्र तक रहेगी।
नए नियम को ऐसे समझें
| बच्चे की उम्र | पासपोर्ट की वैधता |
|---|---|
| 12 साल | 5 साल, यानी 17 साल की उम्र तक |
| 14 साल | 18 साल की उम्र तक |
| 10 साल | 5 साल, यानी 15 साल की उम्र तक |
| 15 साल या उससे अधिक | अलग नियम लागू |
पासपोर्ट फीस में भी हुआ बदलाव
पासपोर्ट नियमों में बदलाव के साथ फीस से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। इससे पहले 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट की फीस में बदलाव लागू किया गया था। 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए वयस्क आवेदकों की फीस बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, जबकि 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये है। Tatkaal सेवा में ये फीस क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपये है।
माता-पिता के लिए क्यों जरूरी है यह बदलाव?
अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हैं या उसके पास पहले से पासपोर्ट है, तो उसकी वैधता की तारीख जरूर जांच लें। खासकर विदेश यात्रा की योजना बनाने से पहले पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट देखना जरूरी है, क्योंकि वीजा और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान पासपोर्ट की वैधता महत्वपूर्ण होती है।
ध्यान दें: नया प्रावधान 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट पर लागू है। वास्तविक वैधता पासपोर्ट जारी होने की तारीख और बच्चे की उम्र के आधार पर तय होगी।










