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Passport-Visa Rule: भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को 30 दिन की राहत, ओवरस्टे पेनल्टी माफ

By Riya Kumari

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Passport-Visa Rule: भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को 30 दिन की राहत, ओवरस्टे पेनल्टी माफ

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सोशल संवाद / डेस्क : भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए पासपोर्ट-वीजा नियमों में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने घोषणा की है कि जिन विदेशी नागरिकों का वीजा समाप्त होने वाला है या हो चुका है, उन्हें 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और ओवरस्टे पर लगने वाली पेनल्टी भी माफ कर दी जाएगी।

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क्यों लिया गया यह फैसला

पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते तनाव और हवाई मार्गों में बाधा के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसके चलते कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए हैं और समय पर अपने देश नहीं लौट पा रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने यह राहत देने का फैसला किया।

किन लोगों को मिलेगा फायदा

सरकार के अनुसार:

  • जिन विदेशी नागरिकों के वीजा या ई-वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उन्हें 30 दिन का विस्तार मिलेगा।
  • 28 फरवरी 2026 के बाद हुए ओवरस्टे पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
  • वीजा एक्सटेंशन FRRO (Foreigners Regional Registration Office) के माध्यम से दिया जाएगा।

एग्जिट परमिट भी मिलेगा फ्री

सरकार ने यह भी कहा है कि प्रभावित विदेशी नागरिकों को एग्जिट परमिट (Exit Permit) मुफ्त में दिया जाएगा ताकि जब उड़ानें सामान्य हों तो वे बिना किसी परेशानी के अपने देश वापस जा सकें।

डायवर्टेड फ्लाइट यात्रियों को भी राहत

यदि किसी विदेशी नागरिक की फ्लाइट डायवर्ट होकर भारत में उतरती है, तो उसे Temporary Landing Permit (TLP) भी बिना शुल्क के दिया जाएगा। इससे ऐसे यात्रियों को अस्थायी रूप से भारत में रहने की अनुमति मिल सकेगी।

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