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पोर्श एक्सीडेंट केस- नाबालिग पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस, जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया

By Tamishree Mukherjee

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पोर्श एक्सीडेंट केस- नाबालिग पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस
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सोशल संवाद / डेस्क : पुणे में 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार IT इंजीनियर युवक-युवती की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे में ही कुछ शर्तो के साथ रिहा कर दिया था, लेकिन बुधवार को उसे एक बार फिर बुलाया गया।

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Sunrise Enclave
ASL Motors and Dilip Kia

दरअसल, पुणे पुलिस ने केस को गंभीर बताते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने आदेश के रिव्यू के लिए पुलिस को जुवेनाइल बोर्ड जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार को पुलिस की अर्जी पर बोर्ड ने आरोपी को दोबारा बुलाया। पुलिस ने भी उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोपी युवक के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोर्ट से ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वैन पर स्याही फेंकी और नारेबाजी की।

पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया- आरोपी 18 मई को रात करीब 10:40 बजे कोजी पब गया था। यहां उसने 90 मिनट में 48 हजार रुपए का बिल चुकाया। इसके बाद वह रात 12:10 बजे ब्लैक क्लब मैरियट होटल गया था। यहां से निकलने के बाद रात 2 बजे उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। वह 200 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। ACP मनोज पाटिल ने कहा- आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया गया है। FIR में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185- शराब पीकर गाड़ी चलाना यानी ड्रिंक एंड ड्राइव का चार्ज जोड़ा है। उसके खिलाफ IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

अब तक आरोपी के पिता सहित 5 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने अब तक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। FIR के मुताबिक, नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यह जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने दे दी। बिल्डर को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी।

पुलिस ने जिन अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रह्लाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल हैं। इन पर नाबालिग आरोपी को शराब परोसने का आरोप है।

प्रह्लाद भूतड़ा, सचिन काटकर और संदीप सांगले को 21 मई को कोर्ट में पेश किया गया था। तीनों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। कोजी रेस्टोरेंट और ब्लैक क्लब होटल को सील कर दिया गया है। नगर निगम ने बुधवार को विभिन्न पब और बार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।

2.44 करोड़ की कार, 1758 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ

RTO के अधिकारी संजीव भोर के मुताबिक, आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से 2.44 करोड़ रुपए में खरीदी थी। डीलर ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद यह कार विशाल को सौंप दी। यह 18 मार्च 2024 से 17 सितंबर 2024 तक वैलिड है।

कार ऑनर 18 अप्रैल 2024 को पुणे के RTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए आया था। जांच और सभी प्रक्रिया उसी दिन पूरी कर दी गई थी। 1758 रुपए का फीस भुगतान नहीं करने के कारण कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किया गया।

भोर ने बताया अधिनियम के मुताबिक अगर किसी नाबालिग से कोई हादसा होता है तो उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। फ्लाइंग स्क्वॉड को निर्देश दिया गया है कि शहर में बिन नंबर की गाड़ियों को फौरन जब्त किया जाए।

दोनों मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले, घरवाले बोले- ये हादसा नहीं, हत्या

चश्मदीदों के मुताबिक, घटना के दौरान नाबालिग आरोपी शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। उसने रात करीब 2 बजे कल्याणीनगर में बाइक सवार IT इंजीनियर्स को पीछे से टक्कर मारी थी। कार का एयरबैग खुलने की वजह से आगे नहीं दिख रहा था। इसके बाद आरोपी को मजबूरन कार रोकनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया।

हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई। दोनों एक पार्टी से लौट रहे थे। लोगों ने बताया कि कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी थी और युवक पास खड़ी दूसरी कार में जा टकराया था।

एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले युवक अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर और युवती अश्विनी कोष्टा जबलपुर की रहने वाली थी। एक की डेड बॉडी 20 मई और दूसरे की 21 मई को उनके घर पहुंची। अनीश के चाचा अखिलेश अवधिया ने कहा- ये हादसा नहीं हत्या है। आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी।

अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों को इससे सबक मिले। मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पुणे में पूरी की और उसे वहीं नौकरी मिल गई थी। भाई समरप्रीत ने बताया कि अश्विनी पुणे में 6 साल से थी, जनवरी में ही उसने 24वां जन्मदिन मनाया था।

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