टैक्स ऑडिट वाले करदाता 21 तक रिटर्न भर सकेंगे

By Riya Kumari

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टैक्स ऑडिट वाले करदाता 21 तक रिटर्न भर सकेंगे

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सोशल संवाद/डेस्क :  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर 2026 कर दी है। ऐसे करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए 21 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्तूबर 2026 कर दी गई है।

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यह विस्तार सभी करदाताओं के लिए नहीं है। इसका लाभ उन कारोबारियों, पेशेवरों और अन्य करदाताओं को मिलेगा, जिनके खातों का आयकर कानून के तहत टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। आम तौर पर कारोबार में सालाना बिक्री, कारोबार या सकल प्राप्ति एक करोड़ रुपये से अधिक होने पर टैक्स ऑडिट की जरूरत होती है। अगर पात्र करदाता 21 नवंबर तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह विलंबित रिटर्न भर सकेगा।

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