Student Protest Case: छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका की तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- ‘Don’t Waste Our Time’

By Riya Kumari

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Student Protest Case: छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका की तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- 'Don't Waste Our Time'

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सोशल संवाद / डेस्क : Student Protest Case दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की तत्काल लिस्टिंग की मांग खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “Don’t waste our time, and don’t waste your time.”

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क्या है मामला?लिस पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग का आरोप लगाया गया है। यह प्रदर्शन Cockroach Janata Party (CJP) की ओर से आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारी NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, National Testing Agency (NTA) में बदलाव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

कोर्ट में क्या हुआ?

मामले का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्र महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं और याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “Thank you very much.” जब वकील ने पुलिस की कथित ज्यादती से जुड़े वीडियो का हवाला दिया, तो CJI ने कहा, “We are not interested in videos; we don’t have time to watch.”

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नहीं दी थी तत्काल राहत

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, “Don’t drag the Court into this.”

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि, याचिका नियमित प्रक्रिया के तहत आगे सूचीबद्ध की जा सकती है।

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