सोशल संवाद/डेस्क : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका पोटका थाना क्षेत्र में 14 अक्टूबर 2021 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को आरोपी टेम्पो चालक संजय सरदार को दुष्कर्म और पोस्को की धारा- 4 के तहत दोषी करार दिया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी कि आरोपी संजय को कितनी सजा दी जानी चाहिए.
इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई हैं. 14 अक्टूबर 2021 को नाबालिग के पिता ने नाबालिग को किसी बात को लेकर पिटाई की. पिता से असंतुष्ट बेटी पोटका थाना में शिकायत करने के लिए टेम्पो पकड़ कर थाना के लिए चली. टेम्पो चालक संजय ने और भी पैसेंजर को बैठाकर जादूगोड़ा मेला लेकर गया. टेम्पो चालक ने सभी पैसेंजर को उतार कर नाबालिग को साथ लेकर जादूगोड़ा लेकर गया. रात भर टेम्पो चालक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और दूसरे दिन सुबह पांच बजे नाबालिग को घर के पास लाकर छोड़ दिया. किसी प्रकार नाबालिग ने अपनी छोटी बहन को मोबाइल पर सूचना दिया. दोनों बहन साथ में थाना पहुंच और आरोपी संजय सरदार के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी टेम्पो चालक संजय सरदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
